Credit Linked Subsidy Yojana सरकार दे रही है निवेश पर 15% तक की सब्सिडी यहा से तुरंत करे ऑनलाईन आवेदन
Credit Linked Subsidy Yojana क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का एक घटक है, जिसे भारत सरकार ने सभी के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया था। CLSS के तहत, विशिष्ट आय समूहों के होम लोन उधारकर्ता अपने होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, जिससे आवास वित्त अधिक किफायती हो जाता है।
सरकार दे रही है निवेश पर 15% तक की सब्सिडी यहा से तुरंत करे ऑनलाईन आवेदन
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होम लोन लेते समय आप सहभागी वित्तीय संस्थानों (बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों) के माध्यम से CLSS के लिए आवेदन कर सकते हैं। सब्सिडी सीधे ऋणदाता को हस्तांतरित की जाती है, जिससे मूल ऋण राशि कम हो जाती है।
इस योजना का उद्देश्य आवास ऋण को अधिक किफायती बनाकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और मध्यम आय समूहों के बीच गृह स्वामित्व को बढ़ावा देना है।
(How to apply online for Credit Linked Capital Subsidy Scheme) क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन कैसे करे
- Credit Linked Subsidy Yojana आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
- क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (CLCSS) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ,
- जिसे आमतौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम
- उद्यम मंत्रालय (MSME), भारत द्वारा होस्ट किया जाता है।
- संबंधित पोर्टल अक्सर https://www.msme.gov.in/ या https://www.nsic.co.in/ होता है।
- यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं,
- तो आपको एमएसएमई पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा।
- “ऑनलाइन आवेदन करें” या “नया पंजीकरण” विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना नाम, संपर्क जानकारी, व्यवसाय विवरण और
- अन्य आवश्यक जानकारी जैसे विवरण प्रदान करें।
- पंजीकृत होने के बाद, पंजीकरण के दौरान उत्पन्न क्रेडेंशियल
- (उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड) का उपयोग करके लॉग इन करें।
- लॉग इन करने के बाद, आपको CLCSS के
- लिए आवेदन पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा।
- अपनी कंपनी के विवरण के साथ फ़ॉर्म भरें, जैसे
- आवश्यक विवरण भरने और आवश्यक दस्तावेज
- अपलोड करने के बाद, आवेदन जमा करें।
- आवेदन की स्थिति ट्रैक करें जमा करने के बाद,
- आप पोर्टल पर दिए गए संदर्भ संख्या का उपयोग करके
- अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
- अनुमोदन और संवितरण एक बार आपका आवेदन स्वीकृत हो जाने पर,
- सब्सिडी राशि सीधे उस बैंक में जमा कर दी जाएगी,
- जहाँ से आपने मशीनरी या प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ऋण लिया है।