Viklang Pension Yojana 2025 40% से अधिक विकलांगता वालों को मिलेगा सरकारी पेंशन, यहा से तुरंत करे ऑनलाईन आवेदन
Viklang Pension Yojana 2025 विकलांग पेंशन योजना (Viklang Pension Yojana) भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयास से संचालित होती है, जिसमें केंद्र सरकार प्रति लाभार्थी ₹200 प्रतिमाह देती है,
40% से अधिक विकलांगता वालों को मिलेगा सरकारी पेंशन, यहा से तुरंत करे ऑनलाईन आवेदन
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जबकि राज्य सरकारें ₹400 से ₹500 तक की राशि प्रदान करती हैं, इस प्रकार कुल पेंशन राशि ₹600 से ₹700 प्रतिमाह हो सकती है। रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा।परिवार के सदस्यों के लिए पेंशन (कुछ मामलों में) यदि विकलांग व्यक्ति पहले योगदान देने वाला कामकाजी व्यक्ति था,
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विकलांग पेंशन योजना के लाभ (Benefits of Disability Pension Scheme)
- मासिक वित्तीय सहायता विकलांगता के कारण कमाने में
- असमर्थ व्यक्तियों को नियमित आय प्रदान करता है।
- भोजन, आवास, उपयोगिताओं और स्वास्थ्य सेवा जैसे
- बुनियादी जीवन व्यय को कवर करने में मदद करता है।
- चिकित्सा लाभ निःशुल्क या रियायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच।
- कुछ योजनाओं में, विकलांगता से संबंधित उपचार,
- सहायक उपकरण (जैसे, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र)
- और पुनर्वास शामिल हो सकते हैं।
- अतिरिक्त भत्ते यात्रा रियायतें, शिक्षा अनुदान और
- देखभाल करने वाले भत्ते प्रदान किए जा सकते हैं।
- कुछ योजनाएँ आवास सहायता
- या किराए पर सब्सिडी भी प्रदान करती हैं।
- कर लाभ विकलांगता पेंशन प्राप्त करने वाले
- व्यक्तियों के लिए आयकर में छूट या कटौती।
- कुछ क्षेत्रों में, देखभाल करने वालों या
- परिवार के सदस्यों को भी कर राहत मिल सकती है।
- सामाजिक समावेशन और कानूनी सुरक्षा
- स्वतंत्रता और समाज में एकीकरण को प्रोत्साहित करता है।
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(Eligibility for Disability Pension Scheme) विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आयु 18 से 65 वर्ष के बीच।
- विकलांगता 80% या उससे अधिक विकलांगता,
- जैसा कि सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।
- आय गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से संबंधित हो।
- निवास भारत का निवासी होना चाहिए।
- अन्य पेंशन कोई अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त न करना।
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विकलांग पेंशन योजना के लिए दस्तऐवज (Documents for Disabled Pension Scheme)
- आवेदन पत्र
- विकलांगता का प्रमाण
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- मतदाता पहचान पत्र
- पैन कार्ड
- पता प्रमाण
- राशन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- जन्म प्रमाण पत्र
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(How to apply online for disabled pension scheme) विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
- Viklang Pension Yojana 2025 उमंग पोर्टल पर
- जाएँ https://web.umang.gov.in पर जाएँ।
- रजिस्टर/लॉगिन यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं,
- तो “यहाँ रजिस्टर करें” पर क्लिक करें और
- खाता बनाने के लिए निर्देशों का पालन करें।
- यदि आपके पास पहले से ही खाता है, तो बस लॉग इन करें।
- योजना पर जाएँ लॉग इन करने के बाद, “सेवाएँ” टैब पर क्लिक करें।
- “NSAP” (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम) खोजें और इसे चुनें।
- “ऑनलाइन आवेदन करें” अनुभाग के अंतर्गत, “खोलें” पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र भरें आवेदक विवरण योजना ड्रॉपडाउन
- से “IGNDPS” चुनें और आवश्यक व्यक्तिगत विवरण प्रदान करें।
- विकलांगता विवरण अपनी विकलांगता प्रतिशत और प्रकार दर्ज करें।
- बैंक खाता विवरण अपनी बैंक खाता जानकारी प्रदान करें।
- आधार सत्यापन आधार सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें हाल ही में खींची गई
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर (अधिकतम 50KB) अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें सभी विवरणों
- की समीक्षा करें और आवेदन जमा करें।