PM Fasal Bima Yojana Payment किसानों के बैंक खाते में प्रति हेक्टेयर 13000 रुपये की सब्सिडी जमा होना शुरू हो गया है, देखे लाभार्थी सूची में अपना नाम
PM Fasal Bima Yojana Payment प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत में सरकार द्वारा प्रायोजित फसल बीमा योजना है। 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
किसानों के बैंक खाते में प्रति हेक्टेयर 13000 रुपये की सब्सिडी जमा होना शुरू हो गया है, देखे लाभार्थी सूची में अपना नाम
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यह योजना किसानों की आय को स्थिर करने, कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने और उन्हें आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करती है। इस योजना में सभी खाद्य और तिलहन फसलें और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें शामिल हैं,
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फसल बीमा योजनाओं के उद्देश्य (Objectives of Crop Insurance Schemes)
- प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल के
- नुकसान के खिलाफ किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
- इससे किसानों पर वित्तीय प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है
- जब उनकी फसलें खराब हो जाती हैं।
- फसल की उपज या राजस्व के नुकसान की भरपाई करके
- प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसानों की स्थिर आय सुनिश्चित करना,
- जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता बनी रहे।
- उनसे जुड़े जोखिमों को कम करके नवीन और उन्नत कृषि
- तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देना, इस प्रकार किसानों
- को बेहतर तकनीक और पद्धतियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- ऋणदाताओं के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करके कृषि ऋण तक पहुँच को
- आसान बनाना, यह सुनिश्चित करना कि किसान फसल
- खराब होने की स्थिति में भी ऋण चुकाने में सक्षम हों।
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(Types of Crop Insurance Schemes) फसल बीमा योजनाओं के प्रकार
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
- पुनर्गठित मौसम-आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)
- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS)
- संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) कवरेज
- नारियल ताड़ बीमा योजना (CPIS) कवरेज
- बीज फसल बीमा पर पायलट योजना
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फसल बीमा योजना के मुख्य विशेषताएँ (Main features of crop insurance scheme)
- योजना में प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, बीमारियों और प्रतिकूल
- मौसम की स्थिति जैसे जोखिमों को शामिल किया गया है।
- इसमें बुवाई से पहले, कटाई के बाद होने वाले नुकसान और
- ओलावृष्टि और भूस्खलन जैसी स्थानीय आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान शामिल हैं।
- किसान बहुत कम प्रीमियम दर का भुगतान करते हैं,
- जिस पर सरकार सब्सिडी देती है। प्रीमियम दरें इस प्रकार हैं:
- वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5%
- शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार (केंद्र और राज्य दोनों) द्वारा किया जाता है।
- योजना में सभी खाद्य फसलें (अनाज, बाजरा और दालें),
- तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें शामिल हैं।
- अधिसूचित फसलों के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने वाले
- किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य है।
- हालांकि, गैर-ऋणी किसानों के लिए यह स्वैच्छिक है।
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(How to apply for Crop Insurance Scheme?) फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- PM Fasal Bima Yojana Payment PMFBY की आधिकारिक
- वेबसाइट पर जाएँ अपना आधार नंबर या मोबाइल
- नंबर इस्तेमाल करके रजिस्टर करें।
- लॉग इन करें और ज़रूरी जानकारी के साथ आवेदन फ़ॉर्म भरें।
- बीमा प्रीमियम का ऑनलाइन भुगतान करें।
- आवेदन जमा करें।
- ऑफ़लाइन आवेदन
- अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), बैंक
- शाखा या बीमा कंपनी के दफ़्तर में जाएँ।
- आवेदन फ़ॉर्म प्राप्त करें और उसे भरें।
- ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ फ़ॉर्म जमा करें।
- बैंक या CSC के ज़रिए प्रीमियम का भुगतान करें।
- प्रीमियम भुगतान और आवेदन जमा करने की रसीद प्राप्त करें।