Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana गरीब परिवारों को मिल रहे 6000 रुपए, यहा से तुरंत करे ऑनलाईन आवेदन
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमपीएसवाई) हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को लाभ प्रदान करना है।वित्तीय सहायता ₹1.8 लाख तक की वार्षिक आय या 5 एकड़ तक की ज़मीन वाले परिवार वित्तीय लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
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सामाजिक सुरक्षा इस योजना में जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन लाभ के प्रावधान शामिल हैं।प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं।
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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ (Benefits of Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana)
- जीवन बीमा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- (PMJJBY) के तहत 18-50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को
- 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवरेज मिलता है।
- दुर्घटना बीमा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत
- 18-70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को 2 लाख रुपये
- का दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।
- पेंशन लाभ यह योजना लाभार्थियों की पात्रता के
- आधार पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PMSYM),
- प्रधानमंत्री किसान मान-धन (PMKMY), या हरियाणा
- मुख्यमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना के तहत
- श्रमिकों के लिए पेंशन लाभ में योगदान देती है।
- वित्तीय सहायता पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा
- योजनाओं को कवर करने के लिए प्रति परिवार सालाना
- 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
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(Eligibility for Chief Minister Family Prosperity Scheme) मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए पात्रता
- निवास आवेदक को उस राज्य का निवासी होना
- चाहिए जहाँ योजना पेश की जाती है।
- पारिवारिक आय परिवार की वार्षिक आय एक निश्चित सीमा
- से कम होनी चाहिए, जिसे आमतौर पर राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।
- आयु परिवार के मुखिया या मुख्य लाभार्थी को विशिष्ट
- आयु आवश्यकताओं (जैसे, 18 से 60 वर्ष के बीच)
- को पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है।
- रोजगार की स्थिति दिहाड़ी मजदूरों, छोटे किसानों या
- अनौपचारिक क्षेत्रों में शामिल लोगों के परिवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
- बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) स्थिति बीपीएल के रूप
- में वर्गीकृत परिवारों को इस योजना के तहत
- लाभ के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है।
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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए दस्तऐवज (Documents for Chief Minister Family Prosperity Scheme)
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- निवास का प्रमाण
- आय प्रमाण
- बैंक खाता विवरण
- राशन कार्ड
- आवेदन पत्र
(How to apply online for Chief Minister Family Prosperity Scheme) मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन कैसे करे
- Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- यह आमतौर पर राज्य सरकार या किसी विशेष विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होती है।
- रजिस्टर/लॉगिन यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं,
- तो आपको अपना मूल विवरण प्रदान करके पंजीकरण करना पड़ सकता है।
- यदि आप पहले से पंजीकृत हैं,
- तो बस अपने क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉग इन करें।
- आवेदन पत्र भरें मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए
- ऑनलाइन आवेदन पत्र ढूँढ़ें और भरें।
- आपको व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक विवरण और
- आय संबंधी जानकारी जैसे विवरण प्रदान करने होंगे।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें आवेदन पत्र
- में निर्दिष्ट सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
- इसमें पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, आय प्रमाण पत्र
- और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ शामिल हो सकते हैं।
- आवेदन जमा करें दर्ज किए गए सभी विवरणों की समीक्षा करें
- और अपना आवेदन पत्र जमा करें।
- आवेदन की स्थिति ट्रैक करें जमा करने के बाद,
- आपको अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक करने
- के लिए एक संदर्भ संख्या प्रदान की जा सकती है।